बाल गृह बालिका के निरीक्षण के समय बाल गृह बालिका में कुल 45 बालिकायें आवासित थी।
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणए के निर्देशानुसार एवं रवीन्द्र विक्रम सिंह माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए जनपद न्यायालय सोनभद्र के आदेशानुसार आज दिनांक 12.11.2024 को अपरान्ह शैलेन्द्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद सोनभद्र द्वारा पूर्वासी ग्रामीण उत्थान विकास सेवा समिति द्वारा संचालित बाल गृह बालिका, इन्द्रपुरी कालोनी राबटर्सगंज सोनभद्र का निरीक्षण किया गया। बाल गृह ;बालिका की अधीक्षिका नीलम सिंह एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहें। निरीक्षण के समय बाल गृह बालिका में कुल 45 बालिकायें आवासित थी। जिसमें से क्रमशः सोनभद्र की 23 मीरजापुर की 13 शाहजहांपुर की 01 भदोही 08 एवं 02 नवजात शिशु जो अपनी मां के साथ है।
निरीक्षण के समय बाल गृह बालिका में साफ.सफाई पायी गयी तथा बाल गृह बालिका में आवासित बालिकाओं को मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन आदि दिया जा रहा है तथा बालिकाओं को नैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956ए घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि0 2005, दहेज प्रतिषेध अधि0 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि0 1971, मातृत्व लाभ अधि0 1961. 26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधि0 2013, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 2012 गर्भधारक पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधि0 1994 समान पारिश्रमिक अधि0 1976 महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि0 1966, हिन्दू उत्राधिकार अधि0 1956 एवं “Sex Selection Decline in Child sex ratio under PCPNDT Act” की जानकारी दी गयी एवं जागरूक किया गया।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र विक्रम सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराघिक शमनीय वाद, धारा- 138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल, सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद, न्यायालयों में लम्बित वाद, अन्य सिविल वादों, किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री.लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 12.11.2024 को शाम 04.30 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारियों व अन्य अधिकारी/बैंक प्रबन्धकों की एक बैठक आहूत की गयी।
जिसमें राजेन्द्र प्रसाद चतुर्थ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अमितवीर सिंह अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ( नोडल अधिकारी लोक अदालत), जीतेन्द्र कुमार द्वेदी प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ( प्रभारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण), श्री नरेन्द्र बहादुर प्रसाद अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, सहदेव मिश्रा अपर जिलाधिकारी; वित्त एवं राजस्व, सोनभद्र, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमान उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रीमान प्रबन्धक अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इण्डियन बैंक, श्रीमान मुख्य शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, सोनभद्र उपस्थित हुए। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंक प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि आगमी दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं सुलह योग्य प्री.लिटीगेशन स्तर पर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें।