थाना खीरी में डीएम-एसपी ने सुनी समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश ।

थाना समाधान दिवस : डीएम ने फरियादें सुनकर समस्या निस्तारण को भेजी पुलिस व राजस्व टीमें ।

थाना खीरी में डीएम-एसपी ने सुनी समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश ।

लखीमपुर खीरी । जिले के सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। पुलिस, प्रशासनिक अफसरों ने शिकायत सुनकर निस्तारण कराया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के संग थाना खीरी में आयोजित थाना समाधान दिवस पहुंचे, जहां दोनो अफसरों ने फरियादियों से रूबरू होकर समस्याएं सुनी। समाधान दिवस थाना खीरी में डीएम ने कहा कि राजस्व-पुलिस से सम्बन्धित शिकायतें का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित कराए। इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली क्षम्य नही होगी। पीड़ितों की समस्याओं को खुद समझ कर दूर करें। फोर्स के साथ राजस्वकर्मी मौके पर जाकर विवादित मामलों का निस्तारण करें। अगर मामला गंभीर है तो तत्काल एसडीएम, तहसीलदार को अवगत कराएं, ताकि अधिकारी मौके पर जाकर समाधान करें। उन्होनें शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर निस्तारित शिकायतों के बाबत स्वयं दूरभाष पर शिकायतकर्ताओ से बात कर उनका सत्यापन कर जानकारी ली कि वह शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता से सहमत है। थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर कराएं।

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थाना खीरी में डीएम ने लगाई राजस्व कार्मिकों की पाठशाला

अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर न हो कम्बाइन का संचालन, सुनिश्चित कराए कार्मिक

ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज से तेज मिलें सुविधाएं, एक हफ्ते के अंदर मिलें आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र सुनिश्चित कराए राजस्व कार्मिक ।

थाना समाधान दिवस के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने थाना खीरी में लेखपाल, राजस्व निरीक्षकों की पाठशाला लगाई। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सभी राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों को नियत समयावधि सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निर्गत करें। ऑनलाइन ई-डिस्टिक पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराए। न्यायालय के कार्य एवं प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता में ले। अविवादित वरासत के मामलों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करे। राजस्व कार्मिक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपना अपेक्षित सहयोग दे। पराली जलाने के दुष्प्रभाव का व्यापक प्रचार प्रचार कराए। फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का उपयोग अनिवार्य रूप से हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर चलते हुयी मिले तो उसको तत्काल सीज करते हुये कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्च पर सुपर स्ट्रा-मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाये। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों में स्थलीय भ्रमण कर गुणवत्तापरक निस्तारण करें। गो आश्रय स्थलों को निकटवर्ती चरागाहों से टैग कराएं। आमजन से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें।

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