खनिज वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य.! अन्यथा खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाइसेंसधारक/क्रशर स्वामी के विरुद्ध होगी कार्रवाई-जिलाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 5ता.सोनभद्र-जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाइसंेस धारक/ क्रशर स्वामी/वाहन स्वामी को सूचित किया जाता है कि खनिजों के परिवहन करने वालेसमस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। खनिजों का परिवहन करने वाले जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगा हो, उन्ही वाहनों पर खनिजों का लदान किया जाये। किसी भी दशा में बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाहनों का खनन पट्टो/भण्डारण स्थल अथवा क्रशर पर प्रवेश न दिया जाय। यदि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के किसी खनन पट्टा/भण्डारण स्थल/क्रशर पर पाया जाता है तो वाहन के साथ-साथ सम्बन्धित खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाइसेंसधारक तथा क्रशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाइसेंसधारक/क्रशर स्वामी का होगा। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनो द्वारा गलत/Smudged नम्बर प्लेट पाये जाने पर वाहन का परमिट निस्तीकरण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को सन्दर्भित करते हुए परमिट निरस्त किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदाख्त्वि वाहन स्वामी का होगा। दिनांक 01.07.2023 से खनिजों का परिवहन करने करने वाले सभी वाहनों में Smudged माइन टैग न लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन वाहनों पर मैपेड माइन टैग न लगा हो, ऐसे वाहनों पर खनिजों का लदान तथा अभिवहन प्रपत्र (e-M-11/e-FormC/ISTP) न निर्गत किया जाय। बिना मैपेड माइन टैग लगे वाहनों पर खनिजों का परिवहन अथवा (e-M-11/e-FormC/ISTP) पाया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामियों के साथ-साथ खनन पट्टाधारक/भण्डारण लाइसेंसधारक/क्रशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व उनके स्वयं की होगी।

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