मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों एवं डीजे संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित-पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल


मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी वाराणसी-पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में पुलिस आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें तथा बारात/अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर हो। यदि निर्धारित पार्किंग का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पाया गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
लॉन संचालकों को बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने, आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने देने तथा बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात हेतु खुला रखने के निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने तथा वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक एवं डी0जे0 संचालक उपस्थित रहे ।










