रामदुलार गोड़ की सदस्यता खत्म,15 दिसम्बर 2023 से दुद्धी विधानसभा सीट हुआ रिक्त-विकास शाक्य अधिवक्ता


मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (पटल कार्यालय) द्वारा क्रमांक 277/वीएस/पीसीए/76(पी)/2005 लखनऊ, 21 दिसम्बर 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद-सोनभद्र, 403, दुद्धी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राम दुलार, उत्तर प्रवेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
राम दुलार, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-403, दुद्धी को विचारण न्यायालय एडीजे-प्रथम, सोनभद्र (एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-483/2014, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-35/2015, घारा-376, 506 भा०दा०वि० व धारा-5 (0/6) पॉक्सो अधिनियम, थाना म्योरपुर में दोषसिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कारावास (जिसमे 20 वर्ष कठोर कारावास) व मुबलिक 10,00,000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। धारा-506 भा0द0वि0 के अपराध में 2 वर्ष का कारावास व 5000/- 50 का अर्थदण्ड। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार राम दुलार दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से निरई माने जायेंगे। उत्तर प्रदेश विधान सभा में राम दुलार का उक्त स्थान दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से रिक्त हो गया है।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :- 1-मा० राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को मा० राज्यपाल की सूचनार्थ,
2-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
3-जिलाधिकारी, सोनभद्र,
4-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
6-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
7-राम दुलार, ग्राम व पोस्ट-रासपहरी, तहसील-दुछी, जनपद-सोनभद्र,
8-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।
उक्त आशय की जानकारी पीड़ित पक्षकार के अधिवक्ता विकास शाक्य सोनभद्र ने दी।

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