सोनभद्र-खनन पट्टा हेतु लोक सुनवाई-पट्टा धारक नियमों का सख्त रूप से पालन करें-सहदेव मिश्रा

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मीडिया हाउस डाला सोनभद्र– बारी डाला स्थित पत्थर खदान हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र द्वारा की रही लोक सुनवाई के दौरान अपर जिला अधिकारी (वि./राजस्व) सहदेव मिश्रा ने कहा कि खनन पट्टा धारक नियमों का शक्त रूप से पालन करें, फॉर्मेलिटी न करें, वृक्षारोपण करें, प्रदूषण की रोकथाम हेतु व्यवस्था करें, नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञात हो कि प्राइमरी पाठशाला बारी स्थित स्कूल पर में.मंगला प्रसाद पुत्र लालजी, राम आसरे पुत्र हरी राम, सुभाष चन्द्र पुत्र कपूर चन्द्र, रामजी वैश्य पुत्र कपूर चन्द्र, निवासी-बिल्ली मारकुण्डी, अगोरी, जनपद-सोनभद्र के पक्ष में स्वीकृत आराजी नं0-7410क, 7409, 7402क, 7403क, 7404 एवं 7405ख, ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र (उ०प्र०) में क्षेत्रफल-2.010 हेक्टेयर (60,000.00 घनमीटर / वर्ष) में अवयस्क खनिज खण्डा, बोल्डर (डोलो स्टोन) के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना के प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई संपन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने विचार रखे। मौके पर क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र अधिकारी कर्मचारी, पट्टा धारक मौजूद रहे।

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