विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) का द्वितीय चरण 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में प्रारंभ
सभी 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में गणना प्रपत्रों का वितरण आरंभ

Media House लखनऊ- भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और निर्वाचक नामावली नियम, 1960 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के आदेश के माध्यम से 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) आयोजित करने का निर्णय लिया है।
2. बिहार में SIR के सफल समापन के पश्चात, इस अभ्यास का द्वितीय चरण लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को आच्छादित करेगा। यह 9 राज्यों — छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 3 केंद्रशासित प्रदेशों — अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में आयोजित होगा। यह अभियान कुल 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा।
3. इन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR के लिए गणना अवधि आज से प्रारंभ हो गई है और यह पूरे एक माह तक 4 दिसंबर, 2025 तक चलेगी।
प्रत्येक मतदाता को, जिसकी प्रविष्टि 27 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज है, एक अद्वितीय गणना प्रपत्र (Enumeration Form – EF) प्रदान किया जाएगा, जिसमें कुछ विवरण पहले से भरे होंगे।
सभी 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में EF का वितरण आरंभ हो चुका है और 100% प्रपत्रों की छपाई पूर्ण हो गई है।
4. SIR को सुव्यवस्थित, व्यवस्थित और मतदाता-अनुकूल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 5.3 लाख बूथ स्तर अधिकारी (BLOs), 7.64 लाख बूथ स्तर एजेंट (BLAs), 10,448 EROs/AEROs तथा 321 जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs) को तैनात किया गया है।
5. गणना चरण के दौरान, BLO प्रत्येक घर पर कम से कम तीन बार जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन करेंगे।
6. मतदाता अपने नाम और अपने संबंधित परिजनों के नाम पूर्व SIR मतदाता सूची में देखने के लिए वेबसाइट
🔗 https://voters.eci.gov.in/
पर जाकर विवरण की पुष्टि कर सकते हैं और गणना प्रपत्र में आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
7. सहायता के लिए, मतदाता अपने BLO से ‘Book-a-call with BLO’ सुविधा का उपयोग करते हुए ECINet App पर संपर्क कर सकते हैं या अपने STD कोड के साथ 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।









