माह अप्रैल हेतु आवंटित खाद्यान्न का वितरण 13 से 24 अप्रैल तक दुकानवार नामित नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में-जिला पूर्ति अधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी 11ता.सोनभद्र-जिला पूर्ति अधिकारी गौरीशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मलित जनपद के अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड धारको को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 चावल एवं 14 किग्रा0 गेहॅू तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारको को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूू व 03 किग्रा0 चावल का वितरण कराया जा रहा है। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारको को माह अप्रैल 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह अप्रैल में 13 से 24 अप्रैल 2023 तक दुकानवार नामित नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जायेगा, उक्त योजना हेतु आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 24 अप्रैल 2023 है तथा 24 अप्रैल को आधार प्रमाणीकरण के द्वारा निःशुल्क वितरण प्राप्त न कर सकने वाले कार्ड धारको हेतु मोबाईल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको को सूचित किया जाता है कि वह अपने से संबंधित दुकान से माह अप्रैल 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को 13 से 24 अप्रैल 2023 तक दुकानवार नामित नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में निःशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि वह माह अप्रैल 2023 हेतु नामित नोडल/पर्यवेक्षण अधिकारियों की उपस्थिति में उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कार्डधारको को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें। वितरण में परिलक्षित किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।