मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 11ता॰बोकारो। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारियों का आदेश 14 मार्च की पूर्वाहन 08 बजे से लागू होगा,जो पांच अप्रैल (परीक्षा की समाप्ति) तक प्रभावी रहेगा। आदेश में बताया गया कि उक्त अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों को छोड़कर पांच या पांच से अधिक की संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हरवे-हथियार के साथ चलने पर भी पाबंदी रहेगी। लाउडस्पीकर का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभा, बैठक या फिर प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।उल्लेखनीय हो कि, जिले में मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 25,135 है। जबकि, इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 21228 है। जिले में मैट्रिक परीक्षा को लेकर कुल 66 केंद्र एवं इंटर परीक्षा के लिए 42 केंद्र बनाया गया है।

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