दोहरे हत्याकांड में दोषी सादाब अंसारी को उम्रकैद, 25 हजार रुपये अर्थदंड

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी सोनभद्र- साढ़े चार वर्ष पूर्व पत्नी व मां की गला काटकर नृशंस हत्या करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सादाब अंसारी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। आजीवन कारावास की अवधि दोषसिद्ध अभियुक्त के शेष सम्पूर्ण जीवन तक रहेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अब्दुल मन्नान पुत्र स्वर्गीय कादिर अली निवासी खड़िया बाजार , थाना शक्तिनगर, जिला सोनभद्र ने 8 सितंबर 2020 को शक्तिनगर थानाध्यक्ष को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका छोटा भाई सादाब अंसारी अपनी पत्नी रुकसाना व मां सफीकुन निशा के साथ अलग मकान में उसके बगल में रहता है। 8 सितंबर 2020 को दोपहर 1:30 बजे जब वह अपने दुकान पर काम कर रहा था तो उसकी बहन सायरा बानो आई और कहने लगी कि सादाब अपने हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है। जब मां के बारे में पूछा तो उसे काटने की बात कर रहा है। किसी तरह अपनी जान बचाकर आयी हूं। बहन की सूचना पर घर पहुंचा तो सादाब अपने घर के मेन दरवाजे में ताला बंद कर दिया है। आवाज देने पर नहीं सुन रहा है।

बहन सायरा बानो किसी तरह दीवार फांद कर जब सादाब के घर मे घुसी तो मां और भाभी की लाश फर्श पर जली अवस्था में पड़ी थी और खून भी गिरा है बताया। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, आवाज देने पर भी सादाब ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद दीवार फांद कर सादाब के घर में सभी लोग पहुंचे तब तक लोगों के आने की आहट मिलते ही सादाब पिछले दरवाजे से फरार हो गया। सादाब ने अपनी पत्नी और मां का गला रेतकर व जलाकर हत्या किया है। दोनोँ शव मौके पर पड़ा है। सूचना दे रहा हूं। इस तहरीर पर पुलिस ने हत्या व आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में सादाब अंसारी पुत्र स्वर्गीय कादिर अली निवासी खड़िया बाजार, थाना शक्तिनगर, जिला सोनभद्र के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने,8 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सादाब अंसारी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। आजीवन कारावास की अवधि दोषसिद्ध अभियुक्त के शेष सम्पूर्ण जीवन तक रहेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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