दुद्धी क्षेत्र के मझौली व परासपानी ग्राम के खतौनी के पुनरीक्षण की स्वीकृति
मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि ग्राम मझौली (ग्राम कोड-214325) व परासपानी (ग्राम कोड-214273) तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र सर्वे प्रक्रिया से सम्पन्न होकर तहसील दुद्धी को प्राप्त होने के उपरान्त 13 काॅलम की आॅन लाइन खतौनी तैयार की जा चुकी है। कार्यालय तहसीलदार दुद्धी के कार्यालय आदेश द्वारा ग्रामों में अंश निर्धारण कर रियल टाईम खतौनी में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया है।
जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 की उपधारा-02 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जनपद के मझौली व परासपानी परगना व तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटो के अंश का निर्धारण करने के लिए समय सारिणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि ग्राम मझौली व परासपानी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किये जाने की तिथि 09 नवम्बर,2024। खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंभिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र ख0पु0-2 में तैयार किये जाने की तिथि 10 से 12 नवम्बर, 2024 तक। लेखपाल द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र ख0पु0-3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को र0सी0 प्रपत्र-8 में नाटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराये जाने की तिथि 13 से 16 नवम्बर,2024 तक।
खातेदारों/सहखातेदारों द्वारा प्रारंभिक रूप से किये गये अंश निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु पत्र ख0पु0-3 दाखिल किया जाना आकार पत्र-2 का उत्तरार्द्ध भाग खातेदार द्वारा में विवरण अंकित करते हुए यथा आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्टर कानूनगों को प्राप्त कराये जाने की तिथि 17 से 18 नवम्बर,2024 तक। राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जाॅच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारित आदेश पारित करने की तिथि 19 नवम्बर,2024 को तथा खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा-116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करने की तिथि 20 नवम्बर को निर्धारित किया गया है।