बंधुआ मुक्ति मोर्चा नेे पानीपत हरियाणा के ईंट भट्टा से मुक्त कराये बांदा के 50 बंधुआ मजदूर

मीडिया हाउस 8ता.दिल्ली।  बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय कार्यालय 7, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001 पर मजदूर के परिवार वालो ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि बांदा, उत्तर प्रदेश के 50़, प्रवासी मजदूर गांव-अटौला , तहसील-पानीपत , जिला-पानीपत , राज्य-हरियाणा के RKG नामक ईंठ भट्टा पर पिछले पाॅच माह से कार्य कर रहे है मजदूरों का कहना है कि RKG नामक ईंठ भट्टा मालिक – श्री अनिल गर्ग व धर्मपाल मुंशी द्वारा मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करायी जा रही है। मालिक द्वारा मजदूरों से मारपीट की जाती है। सभी मजदूर अपने घर जाना चहाते है। लेकिन मालिक किसी को भी घर नही जाने दे रहा है मजदूरों का कहना है कि बीमार होने पर भी उनके ईलाज के लिये कोई मदद नही की जाती है अभी एक मजदूर का बच्चा काफी ज्यादा जल गया है जिसके ईलाज के लिए भी मालिक ने कोई खर्च नही दिया है बच्चा दर्द से तडप रहा है । जिसका कोई ईलाज नही कराया जा है विरोध करने पर मुंशी मारपीट करते है। मजदूरों को मालिक न तो उनकी मजदूरी दे रहा है और न ही खाने पीने का खर्चा दे रहा है और न ही उनके रहने की कोई व्यवस्था है इन मजदूरों में से दो परिवारों को भट्टा मालिक ने जबरदस्ती मारपीट कर 35 किलोमीटर दूर अपने दुसरे SHIVM नामक ईंट भट्टे ले गया। और धमकी दी की भागने की कौशिश की तो जान से मार दुॅगा।

जिस पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सोनू तोमर ने कारवाई करते हुए पानीपत के जिलाधिकारी को घटना से अवगत कराया जिलाधिकारी ने तुरन्त कारवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को तुरन्त कारवाई करने के आदेश दिए जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने नायाब तहसीलदार की अुगवाई में एक टीम मौके पर भेजी जहां पर जांच के बाद पाया गया की मजदूर परिवारों से जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा है। टीम ने मजदूरों के बयान लेकर आरोपीयों के ऊपर केस दर्ज कराने का आशवासन दिया है व मजदूरों का पुरा बकाया दिलाकर व उनको 20000रू किराये के लिए दिलाकर उनके ग्रह राज्य के लिए रवाना कर दिया।बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सोनू तोमर ने मांग की है कि मजदूरों को मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएं व 2016 एक्ट के अनुसार तुरन्त सरकार की और से 20,000रु की मदद की जाये। ईट भट्टा मालिक व मुंशी के विरुद्ध बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं मानव तस्करी भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएं

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