4 जून 2024 को मतगणना होना निर्धारित है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम निर्गत किया गया है. जिसके अन्तर्गत 04 जून, 2024 को मतगणना होना निर्धारित है। मतगणना के कार्यों के निरीक्षण हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अपने-अपने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व अवश्य करा लें। 80-रावर्ट्सगंज (अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के रिटर्निंग आफिसर से मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु अधिकृत किये जाते हैं, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति से पूर्व निम्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये। उन्होंने बताया कि  मतगणना अभिकतों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के असीन मंत्री, ससद के सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य मतगणना अभिकर्ता नही हो सकते हैं। नगर निगम के महापौर या नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत संघ के अध्यक्ष आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। केन्द्रीय उपक्रमों/राज्यीय उपक्रमों, सरकारी निकायों/निगम के अध्यक्ष और सदस्य मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। सरकार से किसी प्रकार का मानदेय या किसी भी सरकारी/सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त सस्थानों में काम करने वाले पैरा मेडिकल/स्वास्थ्य कर्मी उचित मूल्य की दुकान डीलर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। शासकीय सेवारत व्यक्ति (यह एक अपराध है और आरपी अधिनियम 1951 की धारा 134-ए के तहत है और ऐसे नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं को जो सजा हो सकती है जो तीन महीने तक बढ़ सकती है या जुर्माना, या दोनो के साथ) मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान/ग्राम पंचायत सरपंचध्पंचायत सदस्य नगरपालिका या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षदों या सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करने के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हैै, जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी है। किसी भी भारतीय नागरिक जो एन.आर.आई है, को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी ऐसे व्याक्ति को जिसे राज्य (केंन्द्रीय और राज्य सरकारों) द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया हो. तो उन्हें निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति नहीं किया जायेगा। मतगणना अनिकर्ता की नियुक्ति निर्वाचन संचालन नियम 1961 के अनुलग्नक फार्म-18 में उम्मीदवार की स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को उसकी विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना मेजों की संख्या के बराबर, डाक मतपत्र टेबल सहित गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी।

रोजगारपरक योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण तरीके से बैंकर्स द्वारा निस्तारण किया जाये सुनिश्चित-मुख्य विकास अधिकारी

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