अगस्त-सितम्बर में- क्षेत्र पंचायतो तथा जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव.!

ब्यूरों, सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) सोनभद्र ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम 15 (2) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सोनभद्र के क्षेत्र पंचायतो तथा जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर संलग्न विवरण के अनुसार निर्वाचन जो मा0 न्यायालय के स्थागनादेश से बाधित न हो पर विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेगें। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि 22 अगस्त,2023 को (पूर्वाह्न 10.00बजे से अपराह्न
04.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 23 अगस्त,2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 24 अगस्त,2023 को पूर्वाह्न 10.00बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि 24 अगस्त,2023 का अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 06 सितम्बर,2023 प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक तक तथा मतगणना तिथि 08 सितम्बर,2023 तक प्रातः 08.00बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य पदों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक-18.08..2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस चुनाव कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और गाॅवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्टेªट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेगे। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों, का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं अनुसार सम्पन्न कराये जायेगे। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात दिनांक-18.08.2023 से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ कर दी जायेगी। उप निर्वाचन में सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीद्वारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) सोनभद्र ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों) का निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 14(2) में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सोनभद्र के ग्राम पंचायत प्रधानो तथा उनके सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर संलग्न विवरण के अनुसार उप निर्वाचन जो मा0 न्यायालय के स्थागनादेश से बाधित न हो, पर सम्पन्न कराने हेतु विनिर्दिष्ट समय-सारणी निर्धारित किया जाता है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि 22 अगस्त,2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 23 अगस्त,2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने तिथि 24 अगस्त,2023 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि 24 अगस्त,2023 को अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 06 सितम्बर,2023 को प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक, मतगणना की तिथि 08 सितम्बर,2023 को प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के प्रधान/सदस्य पदो के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक-18.08.2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस चुनाव कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और गाॅवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्टेªट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेगे। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं अनुसार सम्पन्न कराये जायेगे। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात दिनांक 18.08.2023 से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ कर दी जायेगी। उपर्युक्त उप निर्वाचन में सदस्य ग्राम पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीद्वारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) सोनभद्र ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन माह अगस्त-सितम्बर, 2023 को सम्पन्न कराने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानो का निर्वाचन) नियमावली 1994 के नियम 4(1)तथा 5 (1) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के नियम 5(1) तथा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद-सोनभद्र के रिक्त ग्राम पंचायत प्रधान व सदस्य पदों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उप निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु अधिकारियों को विकास खण्ड के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में अपने दायित्वों का निवर्हन करेंगे तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के एक अथवा समस्त कृत्यों को करने हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियम एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत के समस्त रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराने हेतु कार्यक्रमानुसार सार्वजनिक सूचना निर्गत करते हुए नामांकन पत्रों के दाखिला, संवीक्षा, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान व मतगणना कराकर परिणाम घोषित करने एवं समस्त प्रकार के मुहरबन्द अभिलेख जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सोनभद्र मंे जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उŸारदायी होंगे। समस्त निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने स्टाफ एवं विकास खण्डों मे तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार सहयोग लेंगे।










