सदस्यों की सदस्यता को लेकर चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई-संतोष सिंह
मीडिया हाउस डाला सोनभद्र– डाला-बिल्ली क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर खनन व्यवसायी संतोष सिंह ने सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी से रजिस्टर्ड स्मृति-पत्र में उल्लिखित मानक के अनुरूप सदस्यों की सदस्यता के लिए सही निर्णय लिये जाने की अपेक्षा करते हुए पत्राचार किया है, साथ ही डाला-बिल्ली क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी को भी पत्र देकर अपनी आपत्ति/सुझाव दर्ज कराई है।
श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में भी उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी से लिखित में निवेदन किया गया था, साथ ही पूर्ण विश्वास के साथ यह अपेक्षा भी की गई थी, कि संगठन के सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी में रजिस्टर्ड स्मृति-पत्र में उल्लिखित मानक के अनुरूप ही विधि सम्मत/न्याय संगत ही साधारण सदस्यता/आजीवन सदस्यता को सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे कि भविष्य में संगठन को किसी भी प्रकार की असहज व असाधारण स्थिति का सामना नहीं करना पड़े.!
श्री सिंह ने कहा कि मौखिक रूप से दिनाँक 30-09-2023 चुनाव अधिकारी द्वारा कहा गया/आश्वस्त किया गया था, कि साधारण सदस्य/ आजीवन सदस्य बनने का मानक एक ही है। उपरोक्त तिथि को साधारण सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र मय साक्ष्य सदस्यता के लिए सम्मानित व्यवसायी वर्ग द्वारा साथ प्रस्तुत किया गया था, आज तक आप सभी चुनाव अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण,व पूर्वाग्रह से ग्रसित महसूस हो रहा है। आप अधिकारी गण द्वारा एक सूचना, पिंड दान से सम्बंधित जारी करने के बाद सदस्यता अभियान को स्थगित कर दिया गया था, अब पुनः संगठन का सदस्य बनाने का कार्य किया जा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि हमलोगों के बीच के वरिष्ठ व्यवसायी का स्पष्ट कहना है कि आजीवन सदस्यों के लिए अलग मानक तय किया गया है, कि उनकी संस्था का कार्य समाप्त भी हो गया है, तो भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी.? जो सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी से रजिस्टर्ड स्मृति-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है.! संगठन के कार्यालय के सूचना पट्ट पर जो पचास (50) आजीवन सदस्यों की सूची जो जारी की गई है, उस सूची के अनुसार लगभग उन्तालीस (39) आजीवन सदस्यों की संस्था का कार्य समाप्त हो गया है।
इस प्रकार का कृत्य करने का प्रयास किये जाने से संगठन को असहज व असाधारण स्थिति की तरफ ले जाने का प्रयास होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सभी चुनाव अधिकारी की होगी। यदि किसी भी आजीवन सदस्य/साधारण सदस्य की संस्था का किसी भी प्रकार का प्रकरण यदि जिलाधिकारी/मा.न्यायालय में लंबित/आदेशित हो उनकी सदस्यता का प्रकरण निस्तारण के समय तक बरकरार रखा जाता है जो उचित व विधि सम्मत न्याय संगत होगा।
श्री सिंह ने चुनाव अधिकारी से निवेदन किया कि सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी से रजिस्टर्ड स्मृति-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप ही आजीवन सदस्य साधारण सदस्य को बनाने का कार्य करने का कष्ट करें। जिससे कि संगठन के प्रति सम्मानित व्यवसायी वर्ग का विश्वास बरकरार रहे, साथ ही संगठन का भी असहज व असाधारण स्थिति न हो।
‘प्रतिलिपि के माध्यम से उच्चाधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि रजिस्टर्ड स्मृति-पत्रमें उल्लिखित मानक के अनुरूप ही सदस्यता प्रदान करना सुनिश्चित कराया जाय, जिससे कि शासन-प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए सकारात्मक पहल किया जा सके।