विस्फोटक पदार्थ अथवा विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न मारने का प्रयास करेगा।

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी सोनभद्र-जिला मजिस्ट्रेट बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि उ०प्र० अधिनियम-1948 की धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत शासनादेशानुसार नियम के उप नियम 1 से 4 को तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होंगे, जो सोनमद जनपद की सीमा में है और जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा यथाविधि व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किये गये है।  कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाल विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न मारने का प्रयास करेगा। 01 जुलाई से 31 अगस्त,2025 तक प्रजननशील मछलियों को न पकड़ेगा, न ही मारेगा और न बेचेगा। यह प्रतिबन्ध शासनादेश के परिशिष्ट एवं समय-समय पर शासनादेश द्वारा इनमें की गयी संशोधन के अनुसार जल खण्डों पर लागू होगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नहीं लायेगा और नहीं ऐसा करके, मत्स्य जीरा, अंगुलिका और मछली नहीं पकड़ेगा अथवा नष्ट करेगा न ही पकडने अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इस आदेश के उल्लघंन में लगाये गये अवरोधक सामाग्रियों पकड़े गये मत्स्य जीरा एवं मछली सहित जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्त आदेशों का उल्लघन उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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