ऋण वसूली-टर्मलोन/मार्जिन मनी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को निर्देश

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 6ता.सोनभद्र-जिला प्रबन्धक उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, सोनभद्र गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित टर्मलोन/मार्जिन मनी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कमरा नम्बर-35 विकास भवन लोढ़ी, जनपद सोनभद्र से सम्पर्क कर ऋण की बकाया धनराशि कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर आपके विरूद्ध ऋण अदायगी हेतु भू-राजस्व की भांति तहसील के माध्यम से एकमुश्त वसूली हेतु ऋण वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) निर्गत कर दिया जायेगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगें।

सोनभद्र-जिला प्रबन्धक उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, सोनभद्र गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि जनपद के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदको को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदको द्वारा आवेदन किये जाने हेतु अभिलेखों की आवश्यकता होगी, उन्होंने बताया कि आवेदक एवं पुत्री दोनो के आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक होनी चाहिए। (ओ0टी0पी0 सत्यापन हेतु), आवेदक का जाति एवं आय प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड, वर का आयु प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक आदि की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक समस्त अभिलेखो के साथ विभागीय साइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर स्वयं अथवा सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर सकते है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी रू0 20,000.00 की धनराशि देय है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकास भवन लोढ़ी, कमरा नम्बर 37 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

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