जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा नाबालिग के विवाह को रोकते हुए की गयी वैधानिक कार्रवाई

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 16ता.सोनभद्र-विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना चोपन क्षेत्रान्तर्गत एक ग्राम मे लगभग उम्र 16 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी राजस्थान के निवासी लडके के साथ हो रही है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह के निर्देश पर थाना ए०एच०टी०यू से उप निरीक्षक हरिदत्त पाण्डेय, मुख्य आरक्षी धनन्जय यादव व जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, गायत्री दुबे, ओ0आर0डब्ल्यू0 शेषमणि दुबे की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना चोपन से समन्वय स्थापित करते हुए जहा पर नाबालिग बालिका की शादी की हो रही थी मौके पर पहुंचे टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य चाहा गया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 16 वर्ष पाया गया । जिसके उपरान्त टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए थाना चोपन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई टीम द्वारा बालिका को बाल गृह बालिका मे आवासित कराया गया ओ0आर0डब्ल्यू0 शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिका की उम्र 16 वर्ष है जो बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके दृष्टिगत बाल विवाह मे संलिप्त चार ब्यक्तियो के विरुद्ध थाना चोपन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया इस मौके पर अध्यक्ष महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट सावित्री देवी, ग्राम स्वराज समिति चोपन फील्ड कार्यकर्ता संजय सिंह आदि उपस्थित रहे

"मिशन शक्ति-5.0" अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक-

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