विधान परिषद निर्वाचन-2026: मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र, चर्चित गौड़ ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत मतदान दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। स्वतंत्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध से केवल निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी ही मुक्त रहेंगे।

मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के मोबाइल फोन जमा करने के लिए 10 डिब्बों वाला छोटा पिजन होल बॉक्स अथवा छोटी जेबों वाला जूट का थैला रखा जाएगा। यह व्यवस्था केवल मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए होगी, मतदान एजेंटों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने एवं वापस करने की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार स्वयंसेवकों को बीएलओ द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित, 2×2 आकार के 10 पूर्व-क्रमांकित कागज अथवा कार्डबोर्ड टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल फोन जमा कर टोकन प्राप्त करेंगे तथा मतदान के बाद बाहर निकलते समय टोकन वापस देकर अपना मोबाइल फोन प्राप्त करेंगे। यदि कोई मतदाता अपना मोबाइल फोन वापस लेना भूल जाता है, तो मतदान समाप्ति के बाद संबंधित स्वयंसेवक मोबाइल फोन बीएलओ को सौंप देंगे। बीएलओ टोकन दिखाने पर संबंधित मतदाता को उसका मोबाइल फोन वापस करेंगे।

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