दण्डईत बाबा मन्दिर परिसर मे उम्र 17 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी.! बालिका को वधू बनने से बचाया.!

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 29ता.सोनभद्र-विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना रावर्टसगंज अन्तर्गत दण्डईत बाबा मन्दिर परिसर मे उम्र 17 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी की जा रही है सूचना के सम्बन्ध मे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा वन स्टाप सेन्टर केन्द्र प्रशासक/ नोडल दीपिका सिंह,महिला शक्ति केन्द्र से जिला समन्वय साधना मिश्रा,जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे व मानव तस्करी रोधी इकाई की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके उपरान्त संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना रावर्टसगंज अन्तर्गत दण्डईत बाबा मंदिर पर पुलिस के साथ पहुँची जहा पर शादी के कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी टीम द्वारा बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया उनके द्वारा बताया गया कि आज अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया परंतु कोई भी साक्ष्य बालिका का उम्र सम्बन्ध में उपलब्ध नही कराया गया बालिका के माता द्वारा बताया गया कि बालिका कक्षा आठ तक पढी है बालिका प्रथम दृष्टया देखने पर नाबालिग प्रतीत हुई जिससे टीम द्वारा बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा नाबालिग बालिका की पुनः विवाह न कर दिया जाये इस कारण नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए नाबालिग बालिका को बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत कर समिति के आदेश के क्रम में टीम द्वारा तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बाल गृह बालिका इन्द्रपुरी कालोनी में आवासित करवा दिया गया। ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिकाओ की शादी के रोकथाम हेतु सतत् निगरानी व प्रचार-प्रसार किया जा रहा है यह भी बताया गया यदि किसी भी ब्यक्ति द्वारा बालक/ बालिका के उम्र के सम्बन्ध में गलत तरीके से प्रमाण पत्र तैयार करवाया/ किया जायेगा तो उसके भी विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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