पुलिस मुठभेड़ एवं मादक पदार्थ बरामदगी के प्रकरण में पुलिस को मिली बड़ी सफलता,

मीडिया हाउस सोनभद्र – पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 8/18/25/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना चोपन, थाना रॉबर्ट्सगंज एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ तस्करों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त प्रिंस सिंह को गिरफ्तार किया गया था जबकि उसका साथी रोहित सिंह अंधेरे एवं पहाड़ी क्षेत्र का लाभ उठाकर फरार हो गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

कार्यवाही- दिनांक 03.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर मारकुण्डी बस स्टैण्ड के पास घेराबंदी कर फरार चल रहे अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र गजै सिंह निवासी ख्वाजके, थाना मेहरबान, जनपद लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर इस प्रकरण में संलिप्त अन्य दो वांछित अभियुक्त पिंटू यादव तथा सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. रोहित सिंह पुत्र गजै सिंह निवासी ख्वाजके, थाना मेहरबान, जनपद लुधियाना (पंजाब), उम्र करीब 24 वर्ष।
2. पिंटू यादव पुत्र डब्लू यादव निवासी तितलंगी, थाना पिपराटाड़, जनपद पलामू (झारखण्ड), उम्र करीब 31 वर्ष।
3. सत्यपाल (मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त)।

पूछताछ का विवरण-
रोहित सिंह- गिरफ्तार अभियुक्त रोहित सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी प्रिंस सिंह के साथ डाल्टेनगंज (झारखण्ड) से अवैध अफीम एवं डोडा लेकर पंजाब ले जा रहा था। पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर दोनों अभियुक्तों ने वाहन से भागने एवं पुलिस टीम पर फायरिंग करने की बात स्वीकार की। अभियुक्त ने बताया कि मेन डिलर पिंटू यादव एवं सत्यपाल द्वारा मादक पदार्थ उपलब्ध कराये जाते थे तथा वह एवं उसका साथी प्रिंस सिंह उक्त मादक पदार्थों को पंजाब ले जाकर बिक्री करते थे।

बिना परमिट के अवैध खनिज का परिवहन कर रहे वाहन जब्त, चालक गिरफ्तार।

पिंटू यादव- अभियुक्त पिंटू यादव ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी सत्यपाल के साथ किसानों से डोडा एवं अफीम खरीदकर एकत्रित करता था तथा ग्राहकों से संपर्क कर बिक्री करता था। अभियुक्तों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर आर्थिक लाभ अर्जित करने की बात स्वीकार की गयी।

सतपाल सिंह खरवार- अभियुक्त सतपाल सिंह खरवार पुत्र स्व. नागदेव सिंह खरवार निवासी जान्जो, थाना पांकी, जनपद पलामू (झारखण्ड), उम्र करीब 26 वर्ष से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एवं पिन्टू अवैध रूप से डोडा अफीम की खेती तथा उसकी खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं। अभियुक्त ने बताया कि वह एवं पिन्टू ही प्रिन्स तथा रोहित के सम्पर्क में रहते हैं। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि प्रिन्स एवं रोहित एक सफेद रंग की गाड़ी से उसके गांव आए थे, जिन्हें उन्होंने ही बुलाया था। उस दौरान उन्हें लगभग 02 कुन्तल 25 किलोग्राम डोडा तथा 03 किलोग्राम अफीम उपलब्ध कराई गई थी।
अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह स्वयं भी डोडा एवं अफीम की खेती कराता है तथा अन्य किसानों से डोडा अफीम लगभग ₹200 प्रति किलोग्राम एवं अफीम लगभग ₹3000 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इसके बाद उक्त मादक पदार्थों को अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तियों को अलग-अलग दरों पर बेचता है।

बरामदगी का विवरण-
•एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
•एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
•एक अदद ओप्पो मोबाइल फोन

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