“सिटी म्युचुअल बैंक” के नाम पर प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी,₹1.31 करोड़ की अचल सम्पत्ति कुर्क,

मीडिया हाउस सोनभद्र-सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मा0 न्यायालय के आदेश पर “सिटी म्युचुअल बैंक” के नाम पर भोले-भाले निवेशकों को अधिक लाभ एवं भारी मुनाफे का प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त की अपराध से अर्जित लगभग ₹1.31 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्ति कुर्क-
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक अनपरा प्रणय प्रसून श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना अनपरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित ₹1,31,25,276/- मूल्य की अचल सम्पत्ति कुर्क की गयी।
उक्त कार्रवाई थाना अनपरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-149/2025, धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित प्रकरण में की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त भागीरथी मौर्या पुत्र रमापति मौर्या निवासी मुँहकुचवां राजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर, हाल पता पद्ममिनि होटल के पास मुर्धवा रेनुकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई हेतु मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 सोनभद्र) के समक्ष अन्तर्गत धारा-107 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या-767/26 राज्य बनाम भागीरथी मौर्या के प्रकरण में अन्तर्गत धारा-107 बी.एन.एस.एस. दिनांक 15.07.2026 को कुर्क/जब्ती आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी दुद्धी रवि पासवान एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में अभियुक्त की निम्न सम्पत्तियों को नियमानुसार कुर्क/जब्त किया गया।
कुर्क सम्पत्ति का विवरण-
1. आराजी संख्या-557ग
* रकबा-0.0195 हे0, स्थित मुर्धवा, परगना व तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
* अनुमानित मूल्य- ₹17,55,000/-
2. उक्त आराजी पर स्थित मकान
* अनुमानित मूल्य- ₹1,09,60,276.71/-
3. आराजी संख्या-97क
* रकबा-0.273 हे0, स्थित मौजा कटौधी, परगना व तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
* अनुमानित मूल्य- ₹4,10,000/-
कुल कुर्क सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य- ₹1,31,25,276/- (लगभग ₹1.31 करोड़ से अधिक)
अपराध का विवरण-
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त भागीरथी मौर्या द्वारा “सिटी म्युचुअल बैंक” नाम से कम्पनी संचालित कर क्षेत्र के भोले-भाले निवेशकों को अधिक लाभ एवं भारी मुनाफे का प्रलोभन देकर धनराशि निवेश करायी गयी। अभियुक्त द्वारा निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का विश्वास दिलाकर करोड़ों रुपये की धनराशि प्राप्त की गयी, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त निवेशकों की धनराशि वापस नहीं की गयी।
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा कूटरचित तरीके एवं धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से उक्त सम्पत्तियां क्रय की गयी थीं, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सोनभद्र पुलिस द्वारा सम्पत्ति कुर्क की गयी।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-149/2025, धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2) बी.एन.एस., थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0-54/2025, धारा-316(5), 318(4), 319(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं 61(2) बी.एन.एस., थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0-1132/2025, धारा-316(2), 351(2), 352 बी.एन.एस., थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0-854/2025, धारा-316(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं धारा-3(1)द,ध व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. मु0अ0सं0-163/2024, धारा-115(2), 117(2), 351(2), 352 बी.एन.एस., थाना कोतवाली देहात, जनपद मीरजापुर।










