जम्मू के राजौरी में कुख्यात ड्रग तस्कर की 20 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी जम्मू/राजौरी-जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को राजौरी जिले में कुख्यात ड्रग तस्कर की 20 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। व्यापार मंडल प्रधान जिला राजौरी व अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन के कार्य की सराहना की है।

जिला पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए राजौरी में पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर मेरोज आजम पुत्र स्व. मोहम्मद आजम निवासी ठूडी जिला राजौरी से संबंधित संपत्ति लगभग ₹20 लाख मूल्य का आवासीय घर जब्त किया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सह 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पुलिस थाना राजौरी में एफआईआर संख्या न. 431/2022 धारा 8/21/22/25/29 एनडीपीएस अधिनियम व एफआईआर संख्या 148/2024 धारा 8/21/22/25/29 के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। यह संपत्ति प्रथम दृष्टया नशीली दवाओं के तस्कर द्वारा नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी।

यह अभियान मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इससे पहले भी पुलिस अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ नहीं सुधरने वाले लोगों को गिरफ्तार कर स्लाखो दे चुकी है। जिला व्यापार मंडल प्रधान राजेश गुप्ता बिट्टू शाह, सरदार राजेंद्र सिंह आदि क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है।अनिल भारद्वाज

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