दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि अपने स्कूलों की फीस बढ़ाने से पहले उन्हें शिक्षा निदेशक की अनुमति लेनी होगी।

मीडिया हाउस 30ता.दिल्ली में 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के लिए स्कूल सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस बीच प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए अच्छी ख़बर है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि अपने स्कूलों की फीस बढ़ाने से पहले उन्हें शिक्षा निदेशक की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल फ़ीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं, अगर फ़ीस को लेकर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर ऐसे स्कूलों को फ़ीस में बढ़ोतरी करनी है तो उन्हें एक प्रस्ताव भेजना होगा और इसकी पहले से अनुमति लेना जरूरी होगा। नए सत्र में 2024-25 में फ़ीस बढ़ोतरी के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आधे-अधूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। स्कूल प्रस्ताव की मंजूरी के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ाएं और इस मामले से जुड़ी शिकायत मिलती हैं तो ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेकर स्कूलों के खिलाफ सख्त करवाई भी हो सकती है।

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