परिवहन विभाग ने 32 बसों पर लगाया 2.17 लाख का जुर्माना,बिहार राज्य परिवहन विभाग ने राजधानी में डीजल बसों के परिचलन पर रोक लगा दी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 11ता.पटना। पटना से आ रही है। जहां, परिवहन विभाग प्रतिबंधित डीजल बसों पर कार्रवाई करते हुए, 32 सिटी बसों पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, बिहार राज्य परिवहन विभाग ने राजधानी में डीजल बसों के परिचलन पर रोक लगा दी है। बाबजूद इसके पटना के सड़कों पर डीजल बसों का परिचलन हो रहा था। वही अवैध रुप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर कार्रवाई के लिए मंगलवार को सघन जांच अभियान चलाया गया। वही इस दौरान पटना नगर निगम व दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र के विभिन्न रुटों पर डीजल बसों के परिचालन की जांच की गई। यह जांच जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा किया गया। वही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीजल चालित सिटी बसों से होने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 30 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। वही राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने बताया कि अब तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पटना नगर निगम, फुलवारीशरीफ, दानापुर और खगौल नगर परिषद् क्षेत्रों में अवैध रुप से परिचालित किए जा रहे कुल 32 डीजल सीटी बसों पर 2 लाख 17 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वही डीजल चालित सिटी बस के चालकों को हिदायत दी गई कि दोबारा परिचालन किए जाने पर डाइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा व वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बता दे की प्रतिबंधित क्षेत्रों में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन किए जाने पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूला जायेगा। दोबारा इसका उल्लंघन किये जाने पर उक्त वाहन का परमिट व संबंधित वाहन के चालक का चालक अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

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