दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए रू29 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान

मीडिया हाउस लखनऊ  – उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2026-27 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनान्तर्गत एस०एन०ए० स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0-13
की धनराशि द्वारा अनुदान सं0-13 (सामान्य मद)
मानक मद-27 सब्सिडी के अंतर्गत जारी केन्द्रांश Mother Sanction की धनराशि रु० 1770.25 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रु० 1180.17 लाख अर्थात कुल धनराशि रु० 2950.42 लाख (रु० उन्तीस करोड पचास लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जाये
धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास / मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

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