क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का रिक्त स्थानों/पदों पर चुनाव सम्पन्न कराने के लिए समय-सारिणी निर्धारित

मीडिया हाउस सोनभद्र-जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) बी एन सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सोनभद्र के क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, को सम्पन्न कराने के लिए समय-सारिणी नियत की गयी है।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रांे को जमा करने का अन्तिम तिथि 08 फरवरी,2025 को समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जॉच की तिथि 10 फरवरी,2025 के समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 11 फरवरी,2025 को समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे अपरान्ह 03ः00 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि 11 फरवरी,2025 को समय अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 19 फरवरी,2025 को समय प्रातः 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक तथा मतगणना की तिथि 21 फरवरी,2025 को समय प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य पदों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेगे। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों, का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने अर्थात 05 फरवरी,2025 से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारम्भ कर दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन में सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड के मुख्यालय पर की जायेगी। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बि कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि रिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए विकास खण्ड घोरावल में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए वार्ड-46 महांव में अनुसूचित जाति महिला। इसी प्रकार से विकास खण्ड नगवां के वार्ड-14-गोटीबांध में अनुसूचित जाति। विकास खण्ड म्योरपुर के वार्ड-106-सूपाचुआ में अन्य पिछड़ा वर्ग। विकास खण्ड बभनी के वार्ड-11-धनखोनर में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण की श्रेणी निर्धारित की गयी है।










