कृषि रक्षा रसायनों का क्रय करें एव खरीदे हुए रसायनों का कैशमेमो/रसीद भी अवश्य लें।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-जिला कृषि रक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि समस्त कीटनाशी रसायनों के थोक/फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 में दिये गये निर्देशानुसार अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि रक्षा रसायनों का स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर एवं रेट बोर्ड अद्यतन रखें तथा कीटनाशी रसायनों की विक्री किये जाने पर कृषकों को अनिवार्य रूप से कैशमेमों/रसीद निर्गत किया जाए। निर्गत लाइसेंस एवं ग्रोसेफ फूड अभियान का पोस्टर अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करें। कीटनाशी लाइसेंस पर अंकित पी०सी० (प्राधिकार प्रपत्र) के अलावा अन्य कम्पनी के रसायनों की बिक्री न किया जाए। नकली अधोमानक एवं कालातीत रसायनों की बिक्री किसी भी दशा में न किया जाए। उन्होंने बताया कि समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण रूपेण परिपालन सुनिश्चित करें। यदि किसी भी जनपद स्तरीय/मण्डल स्तरीय/ राज्य स्तरीय अधिकारी के निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का उल्लघन पाया जाता है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के सुसंगत प्राविधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। जनपद के किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि लाइसेंस धारी कीटनाशी विक्रेताओं से ही कृषि रक्षा रसायनों का क्रय करें एव खरीदे हुए रसायनों का कैशमेमो/रसीद भी अवश्य लें। किसी भी शिकायत हेतु कार्यालय जिला कृषि रक्षा अधिकारी सोनभद्र के यहाँ सम्पर्क कर सकते हैं।

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