गैस सिलेन्डरों की जमाखोरी की शिकायत का जिलाधिकारी ने लिया सज्ञान

मीडिया हाउस सोनभद्र- वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर में उत्पन्न कारणों से घरेलू गैस सिलेंडरों एवं अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इन शिकायतांे को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है इसी प्रकार से घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत दिनांक 19 मार्च 2026 को ओबरा नगर पंचायत ओबरा से प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व मंे टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच करते हुए गैस सिलेन्डर की अवैध रिफिलिंग व भण्डारण में सम्मलित मोहमद हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी मकान संख्या 18/162 नगर पंचायत ओबरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

जिलाधिकारी ने जनपद के संचालित समस्त गैस एजेंसियों के संचालकों, घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग में संलिप्त व्यक्तियों तथा घरेलू गैस सिलेंडर को जमाकर अधिक मूल्य में बेचे जाने की नियत रखने वाले व्यक्ति किसी भी दशा में इस प्रकार का कोई अनैतिक कार्य न करें, अन्यथा संज्ञान में आने पर जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी, जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय कैंटीन संचालकों को सचेत किया जाता है, कि वे अपने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय कैंटीन या अन्य व्यवसाय में किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के नीति निर्देशों का अक्षरशः हो अनुपालन-व्यय प्रेक्षक

 

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