पुलिस मुठभेड़ में मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 58.75 लाख रुपये मूल्य के मादक पदार्थ, वाहन एवं अवैध असलहा बरामद

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ऋषभ रुणवाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधियों एवं मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.06.2026 को थाना चोपन पुलिस, थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

प्रकरण-चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक द्वारा वाहन को तेज गति से भगाते हुए भागने का प्रयास किया गया। पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस वाहन को कई बार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान सलखन क्षेत्र में एसओजी का वाहन खराब हो गया, जिस पर स्थानीय निवासी भीप्रदीप कुमार मोदनवाल पुत्र विप्रराज निवासी सलखन, थाना चोपन द्वारा तत्काल अपनी निजी स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP64AR4118 उपलब्ध कराकर पुलिस टीम की सहायता की गई।

पुलिस टीम द्वारा लगातार पीछा करते हुए विरंजुआ, थाना रामपुर बरकोनिया क्षेत्र में घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा लगातार पीछा किए जाने के दौरान अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पार्टी को दिखाकर नोटों की गड्डियां भ्रमित करने के उद्देश्य से फेंकी जाने लगी लेकिन पुलिस पार्टी द्वारा पीछा नहीं छोड़ा गया जिस पर अभियुक्त गण द्वारा अपनी गाड़ी बैककर प्रदीप मोदनवाल की प्राइवेट गाड़ी में भी टक्कर मार दिया गया फिर भी पुलिस पार्टी द्वारा पीछा नहीं छोड़ा गया और अपनी घेराबंदी मजबूत की गई जिस पर स्वयं को घिरा हुआ देखकर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त प्रिंस पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ख्वाजके, थाना मेहरबान, जनपद लुधियाना (पंजाब), उम्र लगभग 27 वर्ष, पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक अन्य साथी अंधेरे एवं पहाड़ी क्षेत्र का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

दुष्कर्म के दोषी श्यामसुंदर को 10 वर्ष की कठोर कैद

घायल अभियुक्त को उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मौके का निरीक्षण उच्चाधिकारीगण द्वारा किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चोपन पर मु0अ0सं0 212/2026, धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट तथा 8/18/25/29/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *