निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु फार्म-6ए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यकम गतिमान है। उन्होंने बताया की प्रवासी भारतीय निर्वाचको जो अर्हक तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा पूर्ण कर रहे हों, मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए लिए पात्र है तथा पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं और अपने रोजगार, शिक्षा या अन्य, किसी कारण से भारत में सामान्यता निवास स्थान से अनुपस्थित रहते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उनके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उनके निवास स्थान के पते का उल्लेख है, से सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने की कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के बारे में मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स, 2023 के अध्याय-16 में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु फार्म-6ए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हेतु https://voter.eci.gov.in एवं ECINET APP (Android Platform हेतु Playstore पर तथा IOS हेतु APP Sotre पर उपलब्ध है) से फार्म-6ए भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेज सकते हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त तहसीलदार / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, नगवों, घोरावल, रावर्टसगंज, दुद्धी, बमनी, करमा, चतरा, चोपन, म्योरपुर /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, करमा, रावर्टसगंज, चतरा, दुद्धी, बभनी, चोपन, म्योरपुर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद-सोनभद्र को निर्देशित किया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में फार्म-6ए के माध्यम से शामिल किए जाने की कार्यवाही इसी अवधि में किये जाने के दृष्टिगत तार्किक आंकलन करते हुए फार्म-6ए का मुद्रण कराया जाना तथा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से प्रवासी भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने संबंधी कार्यवाही के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाना है। आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का स्वयं भली-भाँति अध्ययन कर सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।










