अवैध ओवरलोड का धंधा.! बिना परमिट जांच करायें भाग रहे दो ट्रक बरामद- मनोज कुमार,खान निरीक्षक 

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-खान निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध परिवहन तथा ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.02.2024 को समय सुबह करीब 10 बजे लोढ़ी स्थित बैरियर पर उपखनिज भरे वाहनों की जाँच की जा रही थी, जाँच के दौरान वाहन सं- यू0पी0 64 बी0टी/6092 एवं वाहन सं0- यूपी 64 बी0टी0/9589 तिरपाल से ढक कर जाँच स्थल से बिना जांच कराये ट्रको को भगा कर ले जा रहा था। उक्त दोनों वाहनों का पीछा किया गया तो दोनों वाहन चालक बिना रुके तेजी से भाग रहे थे काफी प्रयास के बाद उक्त वाहनों को होटल एडी होटल के सामने रोका गया एवं वाहन की जाँच की गयी तो जाँच करने पर पाया गया कि उक्त दोनों वाहनों में 30- 30 घन मी गिट्टी (डोलो स्टोन) लदी है।
मौके पर वाहन सं यूपी 64 बीटी/6092 के चालक द्वारा खनिज बैरियर से बिना जच कराये ई० फार्म सी स0- 3163230499006902225, जो दिनाक 28.02.2024 समय 8.16.22 PM पर 20 घन मी0 गिट्टी (ढोलो स्टोन) के परिवहन हेतु जनरेट किया गया, जो दिनाक 01.03.2024 समय 1.30.22 PM तक वैध है।
वाहन स- यू0पी0 64 बी0टी0/9589 के चालक द्वारा खनिज वैरियर से बिना जाँच कराये ईफार्म-सी स- 3163230499006902226, जो दिनाक 28.02.2024 समय 8.17.28 PM पर 20 घन मी० गिट्टी (डोलो स्टोन) के परिवहन हेतु जनरेट किया गया, जो दिनाक 01.03.2024 समय 1.32.28 PM तक वैध है। उक्त वाहनों के चालको द्वारा राजस्व चोरी के नियत से धोखे से उपखनिज लोड कर एक ही परिवहन प्रपत्र से 2-3 चक्कर लगाये जाने हेतु खनिज बैरियर से बिना वाहनों को चेक कराये भगा लिया जाता है। उक्त दोनों वाहनों में परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से 10-10 घन मीटर अधिक गिटट्टी लोड कर परिवहन किया गया है, जिससे राजस्व की क्षति होती है।
उपरोक्तानुसार उक्त वाहनों के चालक, वाहन के स्वामी द्वारा राजस्व चोरी के उद्देश्य से वाहन पर तिरपाल लगाकर व मिल-जुल कर योजना बनाकर धोखाधड़ी से तथा शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये उपखनिज गिट्टी का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों वाहनो को मण्डी परिसर, थाना रावर्ट्सगंज में खड़ा कराया गया है। वाहन की जाँच के दौरान दोनों वाहनों के चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गये।
वाहन सं० यू0पी0 64 बी0टी0/6092 एवं वाहन सं- यू0पी0 64 बी0टी0/9589 को मय उपखनिज अपनी अभिरक्षा में लेते हुये उपरोक्त वाहनों के स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध खनिज सम्पदा चोरी करने, शासकीय कार्य में व्यवधान डालने व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम 1984 व भारतीय दण्ड सहित की सुसगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया है।

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