बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने रेस्क्यू करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश

Media House सोनभद्र-जिलाधिकारी बी एन सिंह की अध्यक्ष्ता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बाल एवं श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली 2017 के नियम 17 (सी) के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने रेस्क्यू करने एवं आर्थिक पुनर्वासन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बाल श्रमिकों से हटाने व रेस्क्यू करने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जाये और जनपद को बाल श्रम से मुक्त कराने हेतु हर संभव कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, बाल श्रमिकों का प्रवेश स्कूलों में कराया जाये, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराया जाना बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम् 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, उन्होंने कहा कि जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा यदि बाल श्रम काराया जाना पाया जाता है तो प्रतिष्ठानों/सेवायोजक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला, उप श्रमायुक्त पिपरी ए0के0 सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला विद्यालय निरीक्षक जय राम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

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