विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानों पर बिल्कुल न चिपकाए- नोडल पदाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 28ता०बोकारो। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 य भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के तहत सिटी थाना प्रभारी के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य श्री मो० असलम के द्वारा नया मोड़ में लगभग 107 दुकानों की जांच की गई, जिसमे कोटपा कानून उल्लघन की स्थिति में कुल 22 प्रतिष्ठानों का चालान काटकर 2850/ रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। इस दौरान मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया कि छापामारी के दौरान कुछ दुकानों में पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी दुकानों से अपने सामने पोस्टर को हटवाया गया एवं छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों का निदेशित किया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन वाले पोस्टर हटा दें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा० सेलिना टूटू द्वारा बताया गया कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। दुकानदारों व कम्पनी के सप्लायर को चेतावनी दी जाती है कि विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्टर दुकानों पर चिस्पा बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान को ध्यान में रखते हुये यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी थाना प्रभारी से अनुरोध है कि अभियान के तहत प्रति सप्ताह कम से कम एक बार शाम के समय सभी कोचिंग सेन्टर के पास एक बार अभियान जरूर चलायें ताकि इस बुरी लत से युवाओं को बचाया जा सके।इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस०आई० पवन कुमार व छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

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