नये कानून एवं मुहर्रम को लेकर चोपन थाने में पीस कमेटी की हुई बैठक।

कृपा शंकर पांडेय,चोपन/सोनभद्र – सोमवार को थाना परिसर में नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉ चारू द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून के बारे में विस्तार से बताया गया उन्होंने कहा कि भारत में कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया ग या उन्होंने आगे कहा भारतीय दंड संहिता के कई धाराओं को परिवर्तित कर नया रूप दे दिया गया है जिसमें कठोरता कानून बनाया गया है अब बलात्कार के मामले में आईपीसी की धारा 376 की जगह (BNS) की धारा 64 की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विक्षिप्त के साथ दुराचार के मामले में BNS (66)की कार्रवाई होगी जिसमें 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा है । 16 वर्ष से कम वर्ष की बालिकाओं के साथ बलात्कार करने पर धारा (65) के तहत कार्रवाई होगी जिसमें 20 वर्ष की सजा होगी।अब अपराधों में दंड के साथ पिडित को जुर्माना भी अपराधी को देना होगा आदि।आप सभी लोग इस नये कानून के बारे में जानकारी कर लें साथ ही अपने जानने पहचानने वालों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक बतायें साथ ही आगामी मुहर्रम के त्योहार को लेकर भी उपस्थित जनो से जानकारी प्राप्त की कहा गया कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी न ही किसी हथियार का प्रदर्शन होगा वहीं प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आये प्रबुद्ध लोगों से कहा कि आगामी त्योहार मुहर्रम आपसी भाईचारे के साथ मनायें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तत्काल इसकी सुचना सीयूजी नंबर 9454404275 पर दें ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके पुलिस हर पल आपके साथ है अराजकता फैलाने वाले कत्तई बख्से नही जायेंगे। इस मौके पर चेयरमैन उस्मान अली, जामा मस्जिद के सदर हाजी सरफराज अहमद,हाजी ग्यासुद्दीन, नाजीम खान, प्रदीप अग्रवाल, सत्यप्रकाश तिवारी,अंजुमन सेक्रेटरी महफूज आरिफ, एडवोकेट अमित सिंह, सभासद सलीम कुरैशी, पूर्व प्रधान राम नारायण पाण्डेय,रामनरेश चौधरी, कस्बा इंचार्ज उमाशंकर यादव,गुर्मा चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र दूबे, इत्यादि लोग मौजूद रहे।

भूमि विवाद से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाये निस्तारण-जिलाधिकारी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *