बंद मकान में हुई चोरी का सफल अनावरण, 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार,

मीडिया हाउस सोनभद्र – पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनिल कुमार के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना ओबरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2026, धारा 305 एवं 331(4) (BNS) से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को पुरानी पुलिस लाइन, नई बस्ती, ओबरा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से कुल ₹31,000/- नगद (चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि) बरामद किया गया ।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण- वादी राजेश कुमार तिवारी पुत्र स्व. सरयु तिवारी, निवासी मकान संख्या 17/196, तिवारी भवन, चोपन रोड, ओबरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र द्वारा अपने बंद पड़े मकान में अज्ञात चोरों द्वारा सोने के आभूषण, नगदी एवं अन्य सामान चोरी किए जाने के संबंध में थाना ओबरा पर प्रार्थना-पत्र दिया गया। प्रार्थना-पत्र की प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया चोरी की घटना सही पाई गई। जांच आख्या के आधार पर थाना ओबरा पर मु0अ0सं0 156/2026, धारा 305 एवं 331(4) BNS बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. बेचू उर्फ विधायक पुत्र स्व. जंगबहादुर, निवासी सेक्टर-10 नई बस्ती, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष।
2. कोमल पुत्र जुल्मी, निवासी सेक्टर-10 नई बस्ती, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र उम्र करीब 22 वर्ष।
3. सामू उर्फ बाहुबली पुत्र देवराज, निवासी सेक्टर-10 नई बस्ती, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र, मूल निवासी ग्राम जंगीपुर, थाना नगर उंटारी, जनपद गढ़वा (झारखण्ड) उम्र करीब 25 वर्ष।
पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 08.07.2026 को दोपहर लगभग 01:30 से 02:00 बजे के मध्य तीनों ने मिलकर चोपन रोड स्थित वादी के बंद पड़े मकान में रेलवे लाइन की ओर से प्रवेश कर चोरी की थी। चोरी के दौरान मकान से नगद धनराशि एवं सोने के आभूषण चोरी किए गए। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी के बाद सोने की चेन, कान की बाली एवं नाक की कील सामू उर्फ बाहुबली अपने साथ ले गया था, जिसे उसने एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया। बरामद धनराशि उसी चोरी के माल के विक्रय से प्राप्त हिस्सा है। अभियुक्तों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने तथा बरामदगी होने पर मुकदमे में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बढ़ोत्तरी की गई।
बरामदगी का विवरण-
कुल ₹31,000/- नगद (चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि)










