निर्वाचक नामावली-दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी,2026 तक,

Media House सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी,2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन की तिथि 06 जनवरी,2026, दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी,2026 तक, नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 6 जनवरी से 27 फरवरी,2026 तक, मतदाता सूचियों के निर्धारित मापदंडों की जाँच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 03 मार्च,2026 तक तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की 06 मार्च,2026 तक निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 के आधार पर सम्पन्न करायी गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद नो-मैपिंग मतदाताओं की संख्या जनपद में कुल मतदाताओं 1405078 मे से 83380 है। नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस की तामील करायी जायेगी। नो-मैपिंग मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 06.01.2026 से 27.02.2026 तक सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कुल 13 प्रकार के अभिलेखों के अनुसार की जायेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/ पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान ओदश। 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। पासपोर्ट। मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहॉ भी हो)। राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र। आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। नो-मैपिंग मतदाताओं के नामों के सत्यापन के दौरान उक्त अभिलेखों की आवश्यकता मतदाताओं को पडे़गी तथा उक्त अभिलेखों की मांग सम्बन्धित विभागों से की जायेगी। उपरोक्त 13 प्रकार के अभिलेखों को सम्बन्धित मतदाताओं को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है मतदाताओं द्वारा मांग किये जाने पर नियमानुसार अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेेगें। नो-मैपिंग मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 06.01.2026 से 27.02.2026 तक सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जायेगी। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।










