मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ 6 जनवरी 2026 को कर दिया गया है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बी एन सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अन्तर्गत जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है तथा इसी कम में मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 06 जनवरी, 2026 को कर दिया गया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यकम के अन्तर्गत नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने, दावे और आपत्तियों व नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के सम्बन्ध में विशेष सर्तकता बरती जाय।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस0आई0आर0) के अन्तर्गत जनपद में कुल 82091 मतदाताओं को नोटिस ई०आर०ओ० एवं ए०ई०आर०ओबी०एल०ओ० द्वारा जारी किये जायेगे तथा उक्त नोटिस को बी०एल०ओ० के माध्यम से वितरित किया जायेगा। उक्त नोटिस पर सुनवाई हेतु जनपद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 80 ए०ई०आर०ओ० की नियुक्ति की गयी है। नोटिस सुनवाई का कार्य 06 जनवरी,2026 से 27 फरवरी,2026 तक किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियत अवधियों में जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि यदि उक्त के अतिरिक्त यदि किसी मतदाता का त्रुटि वश नाम मतदाता सूची से कट गया है या जनपद के ऐसे युवा नागरिक जो अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये जाने हेतु निम्नवत् सूचित किया जाता है कि नए मतदाता बनने हेतु पात्र नागरिक, ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके अथवा जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। फॉर्म-6 के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब पोर्टल पर जाएं, फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने ठस्व् को उपलब्ध कराएं। फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक 4 पर घोषणा पत्र भी भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा करेगें। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे है वह घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6। भरें। फॉर्म-7 मतदाताओं के नाम काटे जाने हेतु। फॉर्म-8 मतदाताआनों के नाम, जन्मतिथि, निवास इत्यादि के संशोधन किये जाने हेतु।










