वाराणसी खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित

Media House सोनभद्र-जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार वाराणसी खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अर्हता तिथि 01 नवम्बर,.2025 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के क्म.छवअव पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित की गयी है। उन्होंने गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना 30 सितम्बर2025 (मंगलवार) को, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का पुनप्र्रकाशन 15 अक्टूबर,2025 (बुधवार) को, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुनप्र्रकाशन 25 अक्टूबर,.2025 (शनिवार) को, फार्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसी स्थिति हो 06 नवम्बर,.2025 (गुरूवार) को, वह तिथि जिस तक पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना है
20 नवम्बर,2025 (गुरूवार) को, निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 25 नवम्बर,.2025 (मंगलवार) को, दावे और आपत्तियाॅ दाखिल करने की अवधि (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अन्तर्गत) 25 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) से 10.12.2025(बुधवार) तक, वह तिथि जिस तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की तिथि 25 दिसम्बर,2025 (गुरूवार) को, निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 30 दिसम्बर,2025 (मंगलवार) को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाराणसी खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये जारी किये गये निर्देश के प्रस्तर-8 के पैरा-8.3 एवं 8.4 में यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये पुनरीक्षण के दौरान एक-एक पदाभिहित अधिकारी एवं अपर पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किये जायें, जो प्रत्येक कार्य दिवस में दावे एवं आपत्ति फार्म 18 व 19 में प्राप्त करेंगें। उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसे निस्तारित करने हेतु निम्न विवरण के अनुसार पदाभिहित अधिकारी एवं अपर पदाभिहित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि नियुक्त पदाभिहित अधिकारी/अपर पदाभिहित अधिकारी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अर्ह मतदाताओं (अर्हता दिनांक 01 नवम्बर, 2025) से तीन वर्ष पूर्व के स्नातकों के आवेदन प्रारूप-18 में तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए गत् 06 वर्षों में तीन वर्ष शिक्षक रहे हों, का आवेदन फार्म-19 पर प्राप्त करेंगे।
प्राप्त आवेदनों के साथ निवास, मतदाता पहचान पत्र तथा शैक्षिक योग्यता/डिग्री की जांच कराकर उनका सत्यापन करेंगे एवं वर्णानुक्रम में फोटो युक्त सूची हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कर हस्ताक्षर युक्त निर्वाचन कार्यालय, सोनभद्र को उपलब्ध करायेंगे। बल्क में राजनैतिक दलों, बूथ लेवल एजेण्ट अथवा आर0डब्लू0ए0 (त्मेपकमदज ूमसंितम ।ेेवबपंजपवद) से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। लेकिन किसी संस्था के प्रमुख द्वारा अपने स्टाफ के आवेदन पत्र एक साथ भेजे जा सकते है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक ही पते पर रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों के आवेदन पत्र मूल से सत्यापित कराने के बाद प्रस्तुत कर सकता है। बूथ लेवल अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग मतदाताओं की प्रविष्टियों तथा उनके सामान्य निवास की जांच के लिये किया जायेगा। आयोग द्वारा वाराणसी खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी/पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 30.09.2025 से जारी कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार नियुक्त पदाभिहित अधिकारी/अपर पदाभिहित अधिकारी के होने पर उनके प्रतिस्थानी अधिकारी द्वारा कार्य किया जायेगा तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कर्मचारी अपने साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।










