महामाया क्रशर प्लांट पर कन्वेयर बेल्ट में फसकर एक मजदूर की मौत.! लगा धमकी देने का आरोप.!

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी ओबरा- स्थानीय थाना अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में सोमवार की सुबह महामाया क्रशर प्लांट पर कन्वेयर बेल्ट में दबकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। क्रशर प्लांट संचालकों ने घटना को दबाने का भरपूर प्रयास किया। पुलिस को सूचना दिए बगैर क्रशर संचालक मृतक के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन मामला परिजनों व पुलिस के संज्ञान में आ गया।

जानकारी के अनुसार बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र स्थित महामाया क्रशर स्टोन पर सोमवार की सुबह लगभग 8:00 बजे क्रशर के कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से श्रमिक गणेश उर्फ नागेश (28) पुत्र पीरे निवासी डिघवार, लमसरई, जनपद सिंगरौली मध्य प्रदेश की दबाकर दर्दनाक मौत हो गई। जब मामले की जानकारी क्रशर प्लांट संचालकों को हुई तो उन्होंने घटना को दुर्घटना का रूप देने का पूरा प्रयास किया। पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक श्रमिक की पत्नी सुकाली ने बताया कि हमारे पति गणेश बीते 1 वर्ष से महामाया क्रशर प्लांट पर संचालक चंद्रशेखर केसरी, रिंकू एवं आदित्य की देखरेख में कार्य कर रहे थे। बताया कि हमारे रिश्ते में जीजा बबलू कोल पुत्र रामअवतार जोकि पास के एक क्रशर प्लांट पर कार्य करते हैं उन्होंने फोन करके बताया कि गणेश कि आज सुबह प्लांट के कन्वेयर बेल्ट से कटकर मौत हो गई है। फोन पर बताया कि महामाया क्रशर प्लांट का मुंशी हमको लेने आया और महामाया स्टोन पर लेकर गया, जहां हमारे ऊपर क्रशर संचालक उक्त तीनों लोगों ने रूपए पैसे का लालच देकर दबाव बनाया की घटना सड़क पर टिपर की चपेट में आने से हुई है। घर वालों को यही बताओ नहीं तो शव नहीं मिलेगा व तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने मना किया तो उक्त लोगों द्वारा मेरा मोबाइल छीनते हुए मुझे मारा पीटा गया, किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और हम सबको सूचित किया तब हम लोग ओबरा थाने पहुंच गए और मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक की पत्नी ने उक्त तीनों क्रशर संचालकों पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

भाजपा नेता ने कि तहसील दिवस पर नगर पंचायत में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराने की मांग।

वही इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह ने बताया कि मृतक के पत्नी सुकाली की तहरीर पर आरोपी चंद्रशेखर केसरी, रिंकू एवं आदित्य निवासी ओबरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए, 323, 201 तथा 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव जिला अस्पताल में है, जिसे पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए सुपुर्द किया जाएगा।

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