राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराघिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं ( Petty Offences ) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 16.11.2024 को सायं 03.00 बजे मेरे विश्राम कक्ष में समस्त तहसीलदार/सचिव विधिक सेवा समिति, सोनभद्र, मनरेगा अधिकारी, सोनभद्र एवं उप संभागीय परिवहन अधिकारी सोनभद्र की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें विनय मिश्रा, मनरेगा अधिकारी सोनभद्र एवं उप संभागीय परिवहन अधिकारी, सोनभद्र उपस्थित हुए। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि आगमी दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं सुलह योग्य प्री-लिटीगेशन स्तर पर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें।

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