जालसाज महिला ने हड़प ली ऋणदाताओं की 11 लाख 70 हजार की रकम

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी बरेली। एक ऋण देने वाली कंपनी की एजेंट बताकर महिला ने ऋणदाताओं से उनकी किस्त के 11 लाख 70 हजार रुपये हड़प लिए। जब कंपनी के मालिक को इसका पता चला तो उसने महिला व उसके बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत धारा 319(2) और धारा 316 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

थाना सुभाषनगर क्षेत्र के इटौआ रोड करगैना पुलिस चौकी निवासी सुर्यभान सिंह तोमर ने बताया उनकी अधिकृत प्रतिनिधि पैसालो डिजिटल, लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। जिसकी शाखा कार्यालय विवेक विहार कालोनी में है। कंपनी जरूरतमंदों को विभिन्न प्रकार की ऋऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। उनकी कंपनी द्वारा जिले में कई लोगों को ऋण दिया गया था।

जिनकी किश्तो की अदायगी प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी की बरेली शाखा पर या कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से की जानी थी। लेकिन जब कंपनी के कर्मचारी द्वारा ऋण की किश्तों की धनराशि जमा करने के लिए कहा गया तो पता चला कि सोनी पत्नी शाकिर निवासी खजूरवाली मस्जिद, हजियापुर पुराना शहर द्वारा कंपनी के ऋऋष्टाधारियों से किश्तों की धनराशि पहले ही एकत्र कर ली गई। वह महिला न तो कंपनी की कर्मचारी थी न उसको किस्त जमा करने का कोई अधिकार था।
उसने अपने आप को कंपनी का कर्मचारी बताकर ऋष्टा दाताओं से 11 लाख 70 हजार 459 रुपये वसूल कर लिए। उन्हें कंपनी में जमा नहीं किया। इस मामले में महिला व उसके बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया

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