दुष्कर्म एवं आपराधिक षड्यंत्र के प्रकरण में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

मीडिया हाउस सोनभद्र – पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे “#Operation Conviction” अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी/सीएडब्लू, सोनभद्र द्वारा 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तगण का विवरण-
1. जयदेव शर्मा पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम झपरी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
2. लालू शर्मा उर्फ जनार्दन शर्मा पुत्र अमरनाथ शर्मा निवासी दाउदपुर, थाना चकिया, जनपद चन्दौली।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण-
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 376/120-बी भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही धारा 506 भादवि में 01-01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-
इस प्रकरण में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सतत समन्वय स्थापित करते हुए न्यायालय में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराते हुए आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी।
सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने हेतु सतत प्रतिबद्ध है।










