नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 को लेकर निषेधाज्ञा लागू।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 6ता.बेतिया। नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 हेतु पश्चिम चम्पारण जिलार्न्गत नवगठित मच्छरगावां नगर पंचायत के तीन पदों यथा मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद, नरकटियांज नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं वार्ड नंबर-01 के वार्ड पार्षद तथा बगहा नगर परिषद के 08 एवं 13 वार्ड के वार्ड पार्षद का मतदान दिनांक-09.06.2023 को निर्धारित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला दंडाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया दिनेश कुमार राय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान की तिथि को उपरोक्त क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इसके तहतः-

(1) मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व ही किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना वर्जित रहेगा।
(2) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उदेश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस या शादी/बारात पार्टी/शव यात्रा/हाट बाजार/कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
(3) कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीन-धनुष, लाठी, भाला, गंड़ांसा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
(4) कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे, जो विधि-व्यवस्था संधारण के प्रतिकूल हो।
(5) किसी प्राकर का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपनामनजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नही करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे विधि-व्यवस्था संधारण में कठिनाई हो।u
(6) कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक हित के लिए नहीं करेंगे और ना ही इसके उपयोग से हिंसा भड़कायेंगे।
(7) कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी प्रकार के प्रलोभन देने का कार्य नहीं करेंगे।
(8) मतदान केन्द्र के बाहरी बैरिकेडिंग से 100 मीटर की दूरी तक कोई मजमा या भीड़ नहीं लगेगा।
(9) मतदान केन्द्र के बाहरी दीवार से निर्धारित दूरी पर निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुरूप टेबुल, कुर्सी आदि की व्यवस्था की जायेगी।
(10) मतदान केन्द्र के बाहरी बैरिकेडिंग से 100 मीटर की दूरी के भीतर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
(11) मतदान के दौरान मतदान केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
(12) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथासंशोधित) के तहत शराब का परिवहन/उत्पादन पूर्णतया वर्जित है।
(13) राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

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