बाल व्यापार और उत्पीड़न पर रोक लगाना हम सब की जिम्मेदारी-सुधांशु शेखर शर्मा

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 28ता.सोनभद्र-जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा के मार्गदर्शन में खण्ड विकास अधिकारी रवि कुमार की अध्यक्षता में करमा ब्लॉक सभागार में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बाल विवाह, महिला शक्ति केंद्र तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयुक्त बैठक आहूत की गयी। बैठक में एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा किया गया उसके उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बाल विवाह पर चर्चा करते हुये कहा किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है साथ ही बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्राम स्तर पर जन जन तक पहुंचाया जाए। जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवम अनाथ, छोड़ दिए गए बच्चों के गोद दिलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2015 नियमावली 2016 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति व देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के विषय में, पाक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012 के बारे में बताया गया। महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ पर चर्चा करते हुये कहा गया कि बेटियाँ हर एक क्षेत्र में बराबर की सहभागिता निभा रही है लेकिन फिर भी समाज के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समाज के कुछ क्षेत्रो में होने वाले इस भेद भाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं दहेज मुक्त जिला बनाने हेतु शपथ दिलाई गई ।भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकना आदि के बारे मे बताया गया साथ ही महिला कल्याण विभाग से संचालित समस्त योजनायें जैसे , पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता आदि के एवम सभी टोल फ्री नंबर 181,1090,112 ,1098,1076 आदि के बारे में भी जानकारी दी गयी।। बैठक में, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता आकांक्षा उपाध्याय, सहायक पंचायत अधिकारी अरुण कुमार सिंह ,विंध्यवासिनी मिश्रा (लहरी) ,ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी तथा सम्बन्धित ब्लॉक की महिलाये एवं पुरूष आदि उपस्थित रहे।

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