थाना कोन पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 अभियुक्त को मा. न्यायालय द्वारा दी गयी सजा 

ब्यूरों-मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु महिला सम्बन्धित अपराधों व गम्भीर एवं सनसनीखेज अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना कोन पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-07/2016 धारा 376घ भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एस.सी/एस.टी एक्ट में अभियुक्तगण 01. मुकेश राम उर्फ छोटू पुत्र रामअधार राम उर्फ भोला राम, 02. अजमेर आलम पुत्र महबूब अली, निवासीगण पडरक्ष टोला कुडवा, थाना कोन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 25.01.2024 को माननीय न्याया0 विशेष अपर सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 376घ भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3(2)5 एस.सी/एस.टी एक्ट में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जन्माष्टमी उत्सव पर हेलो स्कूल आफ एक्सीलेंस में धूमधाम से मनाया गया।

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