आम जनों के निजी उपयोग के लिए मिलेगी निःशुल्क बालू
व्यक्तिगत लाभ की योजना को ले राज्य सरकार ने दिया निर्देश,
निःशुल्क बालू की व्यवस्था निगम के वेबसाईट (www.jsmdc.in) पर है उपलब्ध
मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 02ता०बोकारो : झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति-2017 के प्रावधान के अनुरूप झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य अवस्थित कैटेगरी टू के बालू घाटों का संचालन सभी वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करते हुए किया जाता है। वर्तमान में क्रेताओं को बालू की बुकिंग/क्रय निगम के बेवसाईट (www.jsmdc.in) में दिए गए Online Sand Booking website अथवा JSMDC Sand Consumer Mobile App के माध्यम से की जाती है। *वर्त्तमान में उक्त घाटों से बालू 7.50/- (अतिरिक्त @5% GST) रूपया प्रति घन फीट की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा विभिन्न जिलों ने श्रेणी-II (Category-II) के 23 बालूघाट/ स्टॉक यार्ड संचालित है। सरकारी एवं अन्य परियोजनाओं में, वृहत तौर पर निर्माण कार्यों में बालू की आपूर्ति की वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत क्रेताओं को दिनांक 01.08.2024 से 31.12.2024 तक उचित दर पर वैध बालू खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्वयं के उपयोग के लिए व्यक्तिगत क्रेताओं को श्रेणी-11 (Category-II) के बालूघाटो से निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त के आलोक में गैर-आयकरदाता व्यक्तिगत क्रेताओं तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई व्यक्तिगत लाभ की योजना हेतु आम जनों के निजी उपयोग के लिए निःशुल्क बालू की व्यवस्था निगम के वेबसाईट (www.jsmdc.in)पर की गयी है। उपायुक्त विजया जाधव ने इस बाबत जिला खनन पदाधिकारी को जरूरी दिशा- निर्देश दिया है।
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