खनन न्यूज- DGMS द्वारा शर्तों के अनुसार पांच खदानों के संचालन की अनुमति.! ग्राउंड वाइब्रेशन मशीन (उपकरण)अनिवार्य हो.?

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मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी सोनभद्र-सूत्रों की माने तो बिल्ली मारकुंडी खनन हादसे के बाद बंद चल रही तथाकथित खदानों में से पांच खदानों को खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा खनन पट्टा धारकों के द्वारा दिए गए शपथ पत्र/शर्तों के अनुसार (सुधारात्मक कार्य ) खदानों के मानक/गाइड लाइन/विस्फोटक/सेफ्टी के नियमानुसार खनन आदि कार्य किए जाने हेतु 3 महीने के लिए पांच खदानों को संचालन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की सूचना है.!
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सूत्रों की माने तो समस्त खनन पट्टा धारक खदानों में मानकों के साथ खदानों में कार्य करें व खदानों में प्रतिदिन होने वाले विस्फोट पर नियंत्रित हो.! विस्फोट के दौरान सभी पट्टा धारक रिले का प्रयोग अवश्य करें, विस्फोटक की तीव्रता जांच हेतु समस्त खदानों पर ग्राउंड वाइब्रेशन मशीन (उपकरण) का लगाया जाना अनिवार्य हो. ताकि खदान में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना हादसा न हो.!
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