यूपी में अब वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं… इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

मीडिया हाउस 12ता.यूपी में अब वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं… इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था. अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2004 के पहले या बाद में पंजीकरण न होने पर वसीयत रद्द नहीं होगी.

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