सबूत के अभाव में शहनवाज अहमद सहित अन्य आरोपी हुए रिहा

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी बोकारो : बोकारो के जिला एवम सत्र न्यायधीश द्वितीय  दीपक बर्नवाल की अदालत ने सत्र वाद संख्या 235/18 में आरोपी शहनवाज अहमद, मंगल सिंह, इम्तियाज अंसारी, जालिम राय अंसारी उर्फ राज मोहम्मद को सबूत के अभाव में सभी को रिहा कर दिया। आरोपियों ने ओर से युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने शाहनवाज अहमद की ओर से बहस करते हुए कहा की आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बालीडीह पुलिस बेवजह अपराधी बनाने पर तुली हुई है। बालीडीह थाना कांड संख्या 97/12 में तत्कालीन थाना प्रभारी वीर कुमार के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था। सभी आरोपियों को आर्म्स एक्ट में प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में रेलवे गुड्स यार्ड से 03 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय में सभी गवाह पुलिस विभाग के थे। दोनों ओर से जोरदार बहस के बाद सुनवाई करते हुए दीपक बर्नवाल की अदालत ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

डीईओ सह डीसी,एसपी, डीडीसी - एसी समेत अन्य अधिकारियों ने मिर्धा पिंड्राजोड़ा एवं मुर्गतला स्थित चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण

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